गुना। श्रम निरीक्षक राम कुमार चौदहा ने एक अवैध बीड़ी निर्माण संस्थान का निरीक्षण कर कई गड़बड़ियां पकड़ीं। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संस्था में बीड़ी एवं सिगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का पालन नहीं किया जा रहा था।
गुना के तेली मोहल्ला, केंट क्षेत्र में रसीद खां द्वारा बीड़ी कारखाना बिना पंजीयन प्राप्त किये चलाया जा रहा था। तथा नियोजन की वैधानिक शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 3(a) एवं 14 का सारांश प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया गया, जो कि अनिवार्य है।
उक्त कृत्य श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर, रसीद खां के विरुद्ध संबंधित धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।